इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात पुलिस के पूर्व डीजीपी पीपी पांडे को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अहमदाबाद की एक सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाया है। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे के पांड्या ने पांडे को आरोप मुक्त करने की अर्जी इस आधार पर स्वीकार कर ली कि इशरत जहां एवं तीन अन्य के अपहरण एवं उनकी हत्या के संबंध में उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। बता दें कि जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में पीपी पांडे और अन्य पुलिस कर्मियों पर साजिश और हत्या जैसे आरोप तय किए थे। अदालत के फैसले के बाद अब पांडे इन आरोपों से बरी हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त 19 वर्षीय इशरत जहां सहित चार लोगों को अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था उस वक्त पीपी पांडे गुजरात क्राइम ब्रांच के प्रमुख थे। एनकाउंटर के बाद गुजरात पुलिस ने दावा किया कि एनकाउंटर में मारे गए लोगों के आतंकवादियों के साथ संबंध थे। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने जांच में पाया कि यह एनकाउंटर फर्जी था। इसके बाद कोर्ट ने जांच के लिए इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया था।