अयोध्या विवाद से जुड़ी उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जो मुख्य पक्षकारों की तरफ से दायर नहीं की गई थीं। कोर्ट अब सिर्फ मुख्य पक्षकारों को ही सुनेगा। कोर्ट ने जिन याचिकाओं को खारिज किया है, उनमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की वह याचिका भी शामिल है, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद-राम मंदिर संपत्ति विवाद में दखल की कोशिश की थी। हालांकि, पूजा के अधिकार का हवाला देते हुए दाखिल स्वामी की मूल याचिका को SC की अन्य बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में तीन पक्षकार हैं जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, राम लला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा। इन तीन मुख्य पक्षकारों के अलावा एक दर्जन अन्य पक्षकार भी हैं। गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवकों ने विवादित बाबरी ढांचे को ढहा दिया था।