लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 20 अयोग्य विधायकों को लेकर चुनाव आयोग से दोबारा सुनवाई करने को कहा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में ‘आप’ के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। आयोग के इस फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने आठ अलग-अलग याचिका दायर की थीं। जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने आयोग को आदेश दिया कि इन 20 विधायकों की दोबार सुनवाई की जाए। कोर्ट के इस फैसले से ‘आप’ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत की सांस ली है। ‘आप’ विधायकों ने उनका पक्ष रखे बगैर अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था। 19 जनवरी को आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से ‘आप’ के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। उसी दिन ‘आप’ के कुछ विधायकों ने आयोग की सिफारिश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। 21 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए ‘आप’ के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।