गंगा में अब नहीं होगी वॉटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक

893

देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी में वॉटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने रोक फिलहाल अस्थाई तौर पर लगाई है और सरकार से इस बारे में नई दिशा-निर्देश बनाने को कहा है।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड सरकार दो हफ्ते में स्पष्ट और पारदर्शी योजना तैयार करे। योजना तैयार होने तक ऐसी गतिविधियां नहीं कराई जाएं।

बता दें कि इस मामले में ऋषिकेश के रहने वाले हरिओम कश्यप ने यह जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में गंगा में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगाने की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि कई निजी कंपनियों और कारोबारियों ने कब्जा कर नदी किनारे अपने ऑफिस बना लिए हैं, जहां से वे रिवर राफ्टिंग और अन्य वॉटर स्पोर्ट्स अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नदी किनारे कैम्प लगाए जाते हैं। इससे वहां प्रदूषण फैलता है और गंगा का पानी भी अशुद्ध होता है। याचिका कर्ता ने कहा कि फिलहाल इसे रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई पॉलिसी नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अस्थाई तौर पर इन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।