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सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, बिना यूपीएससी को नाम भेजे न करें डीजीपी की नियुक्ति

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश दिया है कि वे एक्टिंग डीजीपी या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति न करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य या केंद्र सरकार यह पद खाली होने से तीन महीने पहले यूपीएससी को शीर्ष आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट भेजेंगे।

सूची में भेजे गए नामों पर संघ लोक सेवा आयोग विचार करेगा और तीन अफसरों के नाम भेजेगा। इन्हीं नामों में से किसी एक को डीजीपी या पुलिस आयुक्त बनाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन पदों पर उन्हीं अफसरों की नियुक्ति होगी जिनका कार्यकाल दो साल से ज्यादा हो। कोर्ट ने यह दिशा-निर्देश पुलिस सुधार को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे प्रकाश सिंह की ओर से संशोधन की मांग के बाद दिये गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ पांच राज्यों ने ही डीजीपी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेशानुसार संघ लोक सेवा आयोग से अनुमति ली। जबकि अन्य 25 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेशानुसार यूपीएससी से अनुमति नहीं ली।