पुष्पांजलि, पटना। सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों से रेप मामले में फांसी की सजा का कानून बनाया गया है। क्या बिहार सरकार भी इस तरह का कानून बनाने पर विचार कर रही है?
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग ऐसे मामलों को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बड़ी संख्या में रेप के मामले सामने आने पर कहा कि यह सही है अब कोई भी मामला छिप नहीं सकता है। संभव है पहले भी घटनाएं होती होंगी लेकिन पहले प्रकाश में नहीं आते थे। अब मामले प्रकाश में आ जाते हैं छिप नहीं सकता है। यह अच्छी बात है।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जहां तक कानून बनाने की बात है सरकार अपने स्तर से भी सजा को लेकर कानून बना सकती है। देश में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप मामले में हरियाणा से पहले मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी फांसी का प्रावधान है। अब नीतीश कुमार ने भी इस मामले में विचार करने कि बात कही है।