https://ucc.uk.gov.in/
 https://ucc.uk.gov.in/

जनता पर दोहरी मार, पेट्रोल, डीजल पर जीएसटी के साथ लगेगा वैट भी…

619

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल को माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की स्थिति में इसे 28 प्रतिशत की उच्चतम दर वाले उत्पादों की लिस्ट में रखा जाएगा। साथ ही इसमें राज्यों की तरफ से मूल्यवर्धित कर (वैट) लगाया जा सकता है।

इस विषय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटी के अंदर उत्पादों और सेवाओं को 4 प्रकार के टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 24 प्रतिशत में रखा गया है।

इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि इससे केंद्र सरकार को 20,000 करोड़ रूपयों का नुकसान होगा। अधिकारी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से पहले केन्द्र को 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व छोड़ने को तैयार होना होगा।

बता दें कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है और जीएसटी के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी पेट्रोल, डीजेल पर शुद्ध जीएसटी नहीं लगता होगा।

अभी की वैट और उत्पाद शुल्क की स्थिति के अऩुसार केंद्र की तरफ से पेट्रोल पर 19.48 रूपये और डीजल पर 15.33 रूपये का शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा राज्यों में भी इंधन पर वैट लगाया जाता है।

मुंबई में सबसे अधिक 39.12 प्रतिशत वैट लगाया जाता है। डीजल पर सबसे अधिक 26 प्रतिशत तेलंगाना में लगाया जाता है। दिल्ली में पेट्रोल पर कुल 45 से 50 प्रतिशत और डीजल पर 40 प्रतिशत का कर लगाया जाता है।