चंडीगढ़। महिलाओं को अपने कार्य स्थल पर छोटे बच्चों को ले जाने में दिक्कत न हो। इसलिए हरियाणा सरकार ने उनकी देखभाल के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसलिए खट्टर सरकार की क्रैच बनाने की योजना है।
हरियाणा में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रैच और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भाजपा सरकार ने मातृत्व लाभ (संशोधित) अधिनियम, 2017 के तहत नियम बनाकर अधिसूचित किया है।
इससे नियमित, अस्थाई, दैनिक वेतनभोगी, ठेके पर काम करने वाले और कंसल्टेंट कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रैच सुविधा उपलब्ध होगी। ये क्रैच प्रतिष्ठान के 500 मीटर के दायरे में तैयार किए जाएंगे। इनमें कर्मचारियों के 6 साल से कम उम्र तक के बच्चों को रखा जाएगा।
सुविधाओं की बात की जाए तो क्रैच में महिला अटेंडेंट, कुक, स्वीपर और चौकीदार नियुक्त किया जाएगा। वहीं एक प्रशिक्षित नर्स को क्रैच का इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा।