सामिया बिल्डर्स के मालिक व डायरेक्टर के खिलाफ एक और केस दर्ज

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रुद्रपुर। सामिया बिल्डर्स के डायरेक्टर सगीर अहमद और मालिक जमील अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि दोनों ने लाखों रूपये लेने के बाद किसी और का फ्रलैट किसी और को बेच दिया और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगे।
  पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की। जेके पुरम मुखानी हल्द्वानी निवासी संगीता पत्नी गोविन्द सिंह ने कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसके पति ने सामिया इंटरनैशनल बिल्डर्स प्रा.लि. के डायरेक्टर सगीर अहमद पुत्र शकील अहमद खानन  एवं मालिक जमील अहमद खान निवासी प्लॉट नंबर 1707 प्रोबो लैबोनी आपर्टमेंट प्रोबो क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से गुलमोहर कालोनी में प्रथम पर एक फ्रलैट 6,75,000 रुपये में बुक किया था। सौदे में तय हुआ था कि वर्ष 2018 तक कब्जा दे दिया जाएगा। सौदे की शर्तों के अनुसार 8 अगस्त 2018 तक विभिन्न तिथियों पर 3 लाख 65 हजार 274  रुपये भुगतान कर दिया गया। बताया कि जमील अहमद खान व सगीर अहमद खान  से उत्तफ फ्रलैट पर कब्जा लेने तथा समस्त धनराशि दिए जाने की बात कही गयी तो सगीर अहमद खान ने बताया कि उकू फ्रलैट किसी और को बिक्री हो गया है आपको उसके बदले में दूसरा फ्रलैट दिलाएंगे दूसरा फ्रलैट दिखाने को कहा। आरोप है कि फ्लैट को लेकर टालमटोल करने लगे जब जमा की गयी धनाशि वापस मांगी गयी तो सगीर अहमद व उसके साथी गाली गलौज करते जान से मारने की धमकी देने लगे। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुयी। उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर  धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। एसएसआई अर्जुन गिरी गोस्वामी ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सामिया बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हो चुके हैं।